chief minister chiranjeevi health insurance scheme 2023 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान सरकार 2023

 
chief minister chiranjeevi health insurance scheme 2023 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान सरकार 2023

योजना के बारे में

  1.  मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासित एक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  2.  इसे 1 मई 2021 को अनन्य राजस्थान देश में लागू किया गया है।
  3.  राजस्थान देश के सभी निवासी इस जुगाड़ का लाभ उठा सकते हैं। 
  4.  राजस्थान सरकार ने बीमा की राशि 5 लाख रुपये रखी थी. जिसमें साधारण परिस्थितियों के लिए 50 हजार रुपये और गंभीर परिस्थितियों के लिए 4.50 लाख रुपये का बीमा कवर बकाया था।
  5.  पहली प्रक्रिया के समय में अनन्य रक्त द्वारा इस मात्रा का प्रयोग किया जाना था।
  6.  लेकिन 1 मई 2022 को इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। लेकिन 12-02-2023 को इसे बढ़ाकर रु. 25 लाख।
  7.  अब देश का हर निवासी किसी भी निजी या सरकारी आरोग्यआश्रम में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकता है।
  8.  यह दांव पूरी तरह कैशलेस है। इसीलिए इलाज के दौरान किसी भी एक्सप्रेस-वे में कोई भी आरोग्यशाला केस से किसी भी मात्रा में रिकवरी नहीं कर सकता है।
  9.  इस दांव-पेंच के तहत साधक देश के 778 सरकारी अस्पतालों, भारत सरकार के 8 अस्पतालों और 521 निजी अस्पतालों में अपनी लग्जरी के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकता है। 
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 योजना  मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना CCHIS 
 आरंभ तिथि 1 मई 2021 
योजना का बजट   3500 करोड़ रूपये
 योजना का लाभ
 25 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज़
 Nodel एजेंसी चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
 आवेदन   ONLINE E-MITRA PORTAL 

  मामले के दाखिल होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद आरोग्यशाला में किए गए भाड़े की चर्चा इस जुगाड़ की मात्रा के तहत समझी जाती है। कितनी भी रक्त सामग्री इस चाल का लाभ उठा सकती है। इस चाल के तहत कोई समय समाप्त नहीं होता है। एक समय तक के बच्चे भी इस चाल का लाभ उठाने के पात्र हैं। जो परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के वारिस हैं, उन्हें इस जुगाड़ के तहत पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत सुनिश्चित रक्त के सभी अवयवों को सभी पूर्व-बीमित स्थितियों के लिए भी कवर किया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा।

 दुर्घटना में रक्त के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में, रुपये की वित्तीय सहायता। 5 लाख सरकार देगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत अब सरकार रक्तरंजित मुखिया को स्मार्ट मूवेबल फोन भी भेंट कर रही है।

उद्देश्य

 पात्र परिवारों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए आदर्श। योग्य परिवारों के लिए उच्चतम और विशेषज्ञ चिकित्सा प्रतिष्ठान प्रस्तुत करना।

 पात्र परिवारों को पैकेज में उल्लिखित शर्तों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना।

 पात्रता 

  1. आकांक्षी को राजस्थान देश का अंतहीन निवासी होना चाहिए। 
  2. आकांक्षी सरकारी हाथ नहीं होना चाहिए। आकांक्षी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  3.  देश के उत्पादक (नाज़ुक और सीमा रेखा)। सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के तहत पंजीकृत घर।
  4.  देश की सभी सेवाओं या बोर्डों या बर्तनों या सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का सौदा करें। 
  5. वे निराश्रित एवं निःसहाय परिवार जो कोविड-19 में प्रवेश कर चुके हैं- राजस्थान सरकार की ओर से अनुग्रह राशि।
  6.  देश के अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी नहीं हैं, अर्थात वे राजस्थान सरकार के चिकित्सा परिचर्या नियमों के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी इस जुगाड़ में शामिल हो सकते हैं,

 योजना के लाभ

  1. रुपये तक मुफ्त इलाज। 25 लाख। रुपये का आकस्मिक बीमा।
  2.  5 लाख। मेनेज की महिला मुखिया के लिए 1 स्मार्ट मूवेबल फोन। 
  3. ओपीडी से लेकर हर तरह की डिस्कवरी फ्री। लाभार्थी श्रेणी इस जुगाड़ के अन्तर्गत पात्र परिवारों को दो क्रमों में विभक्त किया जाता है

, जिसमें प्रथम आदेश अर्थात नि:शुल्क आदेश, जिसका विशेष अलंकरण सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा वैकल्पिक आदेश वह आदेश है जो इस जुगाड़ का लाभ भुगतान करने पर प्राप्त करता है।850. शेष 50 प्रतिशत अलंकरण का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।
Today Indian Government Job list 2023

IB REQUIREMENT 2023 IB भर्ती 2023 IB JIO 2023


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 निशुल्क लाभ प्राप्त   
  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार,
  • सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार,
  • प्रदेश के समस्त विभागों या बोर्ड या निगम या सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदाकर्मी,
  • राज्य के कृषक (लघु एवं सीमान्त),
  • निराश्रित एवं असहाय परिवार जिन्होंने राजस्थान सरकार से कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त की है
 रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त  अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है अर्थात राजस्थान सरकार के मेडिकल अटेन्डेंस नियमो के तहत लाभ नहीं ले रहे है एवं जो निशुल्क श्रेणी में नहीं आते है वो भी निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा
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